इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए समर्थन के लिए योजना (देयता गैप अनोपिंग)

इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के लिए वित्तीय सहायता की योजना। यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित होने वाली एक योजना योजना होगी। वार्षिक योजनाओं को वार्षिक योजनाओं में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बनाया जाएगा।

अधिकार प्राप्त समिति का अर्थ है सचिव (आर्थिक मामलों) की अध्यक्षता में एक समिति और सचिव योजना आयोग, सचिव (व्यय) और विषय से निपटने के लिए मंत्रालय का सचिव।

अधिकार प्राप्त संस्थान का अर्थ इस योजना के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा नामित एक संस्थान, कंपनी या अंतर-मंत्रालयी समूह है।

लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अर्थ उस वित्तीय संस्थान (FI) से है जो PPP प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है, और मामले में FI का एक कंसोर्टियम है, FI को कंसोर्टियम द्वारा नामित किया गया है;

निजी क्षेत्र की कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% या अधिक सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी एक निजी संस्था के स्वामित्व और नियंत्रण में है;

प्रोजेक्ट टर्म का अर्थ है पीपीपी परियोजना के लिए अनुबंध या रियायत समझौते की अवधि;

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट का अर्थ है, एक ओर अनुबंध या रियायत समझौते पर आधारित परियोजना, एक तरफ सरकारी या वैधानिक इकाई के बीच और दूसरी तरफ एक निजी क्षेत्र की कंपनी, उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान पर एक बुनियादी ढांचा सेवा प्रदान करने के लिए;

कुल परियोजना लागत का अर्थ है कि पीपीपी परियोजना की कुल पूंजी लागत का कम होना: (क) सरकार / वैधानिक इकाई द्वारा अनुमानित परियोजना के अनुसार, (ख) लीड वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित, और (ग) वास्तव में व्यय के रूप में ; लेकिन किसी भी मामले में सरकार / वैधानिक इकाई द्वारा की गई भूमि की लागत शामिल नहीं है; तथा

व्यवहार्यता गैप फंडिंग या अनुदान का मतलब एक अनुदान या स्थगित है, जो इस योजना के तहत व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।

  1. दिशानिर्देश दिशानिर्देशDownload 222.83 किलोबाइट