सहयोग एवं मानक प्रभाग
  • पर्यटन उद्योग के हितधारकों के लिए अनुमोदन, वर्गीकरण, एसओपी और परिचालन संबंधी सिफारिशों के साथ निधि प्लस से संबंधित सभी मामले, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है :

           क.  ओटीए

          ख.  परिवहन सेवाप्रदाता

          ग.   आवास इकाइयाँ

          घ.   खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर

         ङ.  आकर्षण स्थल ऑपरेटर

         च.   टूर ऑपरेटर

         छ.   ट्रैवल एजेंट

         ज.   कन्वेंशन सेंटर

        झ.   आयुष और चिकित्सा सेवाप्रदाता

       ञ.   एडवेंचर गतिविधि ऑपरेटर

       ट.   अन्य पर्यटन सेवाप्रदाता

      ठ.   उपरोक्त सभी के लिए उद्योग संघ

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार डेटाबेस निर्माण, संपर्क बिंदु मिलान और उद्योग हितधारकों के डेटाबेस को अद्यतन करना।

 

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय करने में आसानी) में सुधार और पर्यटन उद्योग से संबंधित नीति और नियामक मुद्दों के निपटान से संबंधित सभी मामले, उद्योग समूह की बैठक से संबंधित सभी मामले, पर्यटन उद्योग के हितधारकों के कराधान/ जीएसटी और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) से संबंधित सभी मामले
  • पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने-राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, पर्यटन से संबंधित निवेशों की फास्ट-ट्रैक निकासी के लिए उच्च क्षमता वाला सिंगल विंडो सेल, निवेशक डेटाबेस, निवेश योग्य परियोजनाओं का मिलान और संवर्धन, सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को साझा करने और उनके कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नीति और प्रोत्साहनों की बेंचमार्किंग से संबंधित सभी मामले।
  • यात्रा की सुगमता को बेहतर बनाने - वीजा और आव्रजन संबंधी मुद्दे, भारत और अन्य देशों के बीच हवाई संपर्क को बढ़ावा देने, घरेलू परिवहन से संबंधित मुद्दों, डिजिटल भुगतान आदि से संबंधित सभी मामले।
  • पर्यटक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले- पर्यटक पुलिस सुदृढ़ीकरण और निगरानी, पर्यटक हेल्पलाइन (पर्यटन इन्फोलाइन), एडवाइजरी और अन्य सुरक्षा तंत्र, संकट प्रबंधन सेल से संबंधित सभी मामले और पर्यटन मंत्रालय के संकट प्रबंधन एसओपी का कार्यान्वयन।
  • पर्यटक शिकायत निवारण और जनहित में परामर्श जारी करने से संबंधित सभी मामले।
  • पर्यटन उद्योग के लिए स्वच्छता और स्थायित्व से संबंधित सभी मामले-पर्यटन उद्योग द्वारा स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग को अपनाना, व्यवसाय के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ को अपनाना, भारत के लिए स्थायी पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) दिशानिर्देशों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन, और स्थायित्व संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन।
  • प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट/संरक्षित क्षेत्र परमिट, "महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित गंतव्य" की योजना के प्रबंधन, हवाई अड्डे के काउंटर के लिए जनशक्ति की आपूर्ति की निगरानी और एएआई वीजीएफ बिलों के निपटान से संबंधित सभी मामले।
मंडल प्रमुख
नाम और पद ईमेल आईडी टेलीफोन इंटरकॉम
Mr. Sanjay Singh
Deputy Director General
sanjay.singh1@nic.in 011- 23714202 126
Mr. Pankaj Kumar Devrani
Deputy Secretary
pankaj.devrani@gov.in 011-23724174 107
अन्य अधिकारी
नाम और पद ईमेल आईडी टेलीफोन इंटरकॉम
Mr. Niraj Sharan
Assistant Director General
neeraj.sharan@nic.in 011-23724151 115
Mr. Anubhav Saxena
Under Secretary
anubhav.saxena35@gov.in
Ms. Monisha Satoeya
Assistant Director
monisha.s@gov.in
Ms. Y. G. Momin
Assistant Director
yg.momin@gov.in 128
Mr. Swarnendu Ganguli
Assistant Director
swarnendu.ganguli@gov.in 104